241 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को मिलेगी प्रधानाध्यापक के बराबर सेलरी Salary of Principal

241 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को मिलेगी प्रधानाध्यापक के बराबर सेलरी

महराजगंज, निज संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों पर तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बड़ी जीत हुई है। हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व निभा रहे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन दिए जाने का आदेश दिया है।

Salary of Principal
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इस आदेश के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापकों में खुशी की लहर है। जल्द ही इन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक को वेतन मिलने की उम्मीद है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापकों से कम वेतन मिलता है। पदोन्नति के बाद सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक बनने के बाद इनका भी वेतन बढ़ जाता है। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों पर 2016 से व जूनियर विद्यालयों पर 2008 से पदोन्नति नहीं हुई है।

जिससे जिले के साथ ही प्रदेश भर में हजारों शिक्षकों को पदोन्नति लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि पदोन्नति के लिए शिक्षक कई वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। ऐसे में वरिष्ठ शिक्षका को रिक्त प्रधानाध्यापक पद वाले स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया। लेकिन प्रधानाध्यापक के बराबर कार्य लेने के बाद भी इन प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन नहीं दिया गया। ऐसे में महराजगंज के सूरज कुमार यादव समेत 241 प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दो दिसंबर को बड़ा आदेश जारी किया। इसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन दिए जाने का आदेश दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष केशव मणि त्रिपाठी ने बताया कि जब शिक्षक प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहा है तो उसे प्रधानाध्यापक की सुविधा मिलनी ही चाहिए थी। दुखद यह है कि जो कार्य अधिकारी स्व विवेक से खुद कर सकते हैं, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। ब्लाक अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने कहा कि जीत तो होनी ही थी। जिम्मेदारों के हठ के कारण शिक्षकों को कोर्ट जाना पड़ा। ब्लाक मंत्री अखिलेश पाठक ने कहा कि यह शिक्षकों की बड़ी जीत है। इससे जिले के सैकड़ों अध्यापकों को लाभ होगा। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अभी आदेश नहीं मिला है। आदेश की प्रति मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापक भी कर सकते हैं अपील हाईकोर्ट के आदेश में रिट दाखिल करने वाले 241 शिक्षकों के बारे में ही कहा गया है। जबकि जूनियर स्कूलों में करीब 600 व कम्पोजिट विद्यालय में करीब 400 प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्य कर रहे हैं। आदेश के बाद अब ये प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हाईकोर्ट जा सकते हैं।

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