UP Voter List 2003: यदि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे जुड़वाएं? यहां है सबसे आसान स्टेप्स
UP Voter List 2003: उत्तर प्रदेश में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान 2025 के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यह बड़ी चिंता की बात हो सकती है।
अगर आपने अभी भी सावधानी नहीं बरती और समय रहते फॉर्म नहीं भरा, तो फाइनल मतदाता सूची में भी आपका नाम नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप न सिर्फ मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
अभी भी समय है-इसलिए जरूरी है कि आप अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तलाशें और जरूरत हो तो तुरंत दावा/आपत्ति (Form 6) के जरिए आवेदन करें। यहां जानिए पूरा आसान तरीका-
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
1. ऑनलाइन तरीका
- 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। यहां अपना नाम चेक करने के लिए-
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं: https://voters.eci.gov.in
- अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें
- अपना नाम, मोबाइल नंबर या EPIC नंबर से सर्च करें
- कुछ ही सेकेंड में पता चल जाएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं।
2. ऑफलाइन तरीका
- यदि आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते तो अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें
- BLO के पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी होगी उसमें अपना नाम ढूंढकर जांचें
नाम नहीं मिला तो घबराएं नहीं, अभी भी मौका है। चुनाव आयोग ने दावा-आपत्ति के लिए एक महीने का समय दिया है। इस दौरान आप अपना नाम फिर से सूची में शामिल कर सकते हैं।
नीचे जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया-
स्टेप 1: फॉर्म 6 भरें नया नाम जुड़वाने के लिए
- अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको Form 6 भरना होगा।
- इसे जमा करने के तरीके- ऑनलाइन: NVSP पोर्टल या NVSP ऐप
ऑफलाइन: BLO को जाकर
- यह फॉर्म नए नाम जोड़ने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है।
स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें
आवेदन के साथ आपको इनमें से कोई भी दस्तावेज देने होंगे जिसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट, केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी कोई ID तैयार रखें। इसके साथ ही 1987 से 2003 के बीच जन्म वालों से माता-पिता के दस्तावेज और जन्मस्थान का प्रमाण भी मांगा जा सकता है।
स्टेप 3: चुनाव आयोग लगाएगा विशेष शिविर
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय इन सभी क्षेत्रों में मतदाता शिविर लगाए जाएंगे। यहां जाकर भी आप फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। दावा और शिकायत की समय सीमा: ड्राफ्ट जारी होने के बाद 1 महीना फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 14 फरवरी 2025 को फाइनल लिस्ट जारी होगी इससे पहले अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें।
स्टेप 5: BLO की मदद लें
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं आती है या फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए BLO घर जाकर फॉर्म भी जमा कर सकते हैं।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
आपका नाम बिना कारण हटाया गया हो या SIR फॉर्म जमा करने के बावजूद लिस्ट में न आया हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए
ऑनलाइन शिकायत
- https://voters.eci.gov.in पर जाएं
- Register Complaint पर
- विवरण भरकर शिकायत दर्ज करें
- या फिर Voter Mitra Chatbot पर भी शिकायत भेज सकते हैं।
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