यूपी में 6, 7 व 21 दिसंबर को सहायक अध्यापक की परीक्षा, कानपुर में इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें दिशा निर्देश Assistant teachers exam

यूपी में 6, 7 व 21 दिसंबर को सहायक अध्यापक की परीक्षा, कानपुर में इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें दिशा निर्देश

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज (UPPSC Praygraj) की ओर से छह, सात और 21 दिसंबर को सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने तीन दिन होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

मंगलवार को एचबीटीयू के शताब्दी सभागार, विकास नगर में परीक्षा की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण व कार्यशाला होगी। छह दिसंबर को पहली पाली सुबह नौ से 11 बजे के बीच 39 केंद्रों पर 16,896 और दूसरी पाली दोपहर तीन से पांच बजे तक 26 केंद्रों पर 11,040 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

LT GRADE TEACHERS VACANCY
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सात दिसंबर को पहली पाली सुबह नौ से 11 बजे के बीच 36 केंद्रों पर 15,456 और दूसरी पाली दोपहर तीन से पांच बजे तक नौ केंद्रों पर 3,648 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 दिसंबर को पहली पाली सुबह नौ से 11 बजे के बीच 26 केंद्रों पर 11,040 और दूसरी पाली दोपहर तीन से पांच बजे तक 29 केंद्रों पर 12,672 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।


शहर में निषेधाज्ञा आदेश जारी, अफवाह फैलाने और भीड़ एकत्रित करने कार्रवाई

  • आगामी परीक्षाओं, त्योहारों व वर्तमान में संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने निषेधाज्ञा (बीएनएस की धारा 163) का आदेश जारी किया है। इसमें शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संदिग्ध व्यक्तियाें व वाहनों की चेकिंग की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों और थानेदारों को आदेश सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • आदेश के अनुसार, बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, सभा, समूह में प्रदर्शन, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, चाकू, आग्नेयास्त्र समेत हथियार या किसी भी प्रकार के खतरनाक औजार लेकर चलना वर्जित है। भड़काऊ पोस्टर, बैनर, इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री, उत्तेजक वीडिया पोस्ट करना या साझा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यत्र का उपयोग सिर्फ पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा, जबकि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इनका प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा और हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि सीमा का पालन आवश्यक रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

निषेधाज्ञा आदेश जारी होने के बाद से आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक रहेगा और 200 मिीटर की सीमा में किसी भी ध्वनि यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक या निजी भवनों की छतों पर पत्थर, बोतल, ईंट, ज्वलशील पदार्थ, हिंसा में उपयोग होने वाली वस्तुएं एकत्र करना भी वर्जित किया गया है।

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