सरकार ने NPS के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एकमुश्त निकाल सकेंगे इतने पैसे
NPS withdrawal rules 2025: सरकार ने NPS के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के समय अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 80% एक साथ निकाल सकते हैं.
PFRDA (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल) अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को आज नोटिफाई किया गया है. NPS के नियमों में बदलाव करते हुए अनिवार्य वार्षिकी की सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी गई है. अब निवेशक रिटायरमेंट या तय शर्तों पर अपनी जमा राशि का 80% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकेंगे.
जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं और जिनका कुल जमा पेंशन वेल्थ तय मॉनेटरी लिमिट से अधिक है. उनके लिए नियमों के मुताबिक पेंशन वेल्थ का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल करना होगा. बाकी 80% तक की रकम एक साथ निकाली जा सकती है या सिस्टमैटिक यूनिट विड्रॉल जैसे स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल तरीकों से निकाली जा सकती है.
नोटिफिकेशन में क्या है खास
सरकार के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये नियम सरकारी और गैर-सरकारी NPS अकाउंट होल्डर पर लागू होंगे. स्वैच्छिक निकासी, रिटायरमेंट, 60 साल के बाद एग्जिट और मृत्यु जैसी अलग-अलग परिस्थितियों में भी लमसम और एन्युटी के ऑप्शन को और आसान किया गया है.
क्या था पुराना नियम?
2025 के संशोधन से पहले, नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर को आमतौर पर एग्जिट के समय अपनी पेंशन वेल्थ के 40% से एन्युटी खरीदना जरूरी होता था. 80% तक विड्रॉल की अनुमति देने से नॉन-गवर्नमेन्ट सब्सक्राइबर खुद तय कर पाएंगे कि वे अपने कॉर्पस का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं.
Post a Comment