आधार सत्यापन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी Aadhar Card New Rules

आधार सत्यापन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी 
 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब होटल, कार्यक्रम आयोजकों और ऐसी अन्य संस्थाओं को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उसे रखने की अनुमति नहीं होगी।

प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि आधार की फोटो लेकर रखना आधार कानून का उल्लंघन है और इससे लोगों की निजी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को रोकने के लिए प्राधिकरण जल्द ही नया नियम अधिसूचित करेगा, जिसमें आधार से ऑफलाइन सत्यापन करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। 

Aadhar Card New Rules
Aadhar Card New Rules


नया नियम उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगा, जो आधार का इस्तेमाल कर ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करना चाहती हैं। उनके अनुसार, यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप तैयार की जा रही है, जो अगले 18 महीनों में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। 

पंजीकरण के बाद उन्हें एक नई तकनीक की सुविधा दी जाएगी, जिसमें किसी की पहचान को सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके या प्राधिकरण के नए आधार ऐप से जोड़कर आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा। इससे कागज पर आधार की कॉपी लेने की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी।


एक एप में कई सदस्य जोड़ सकेंगे
नए ऐप से लोग अपने पते के दस्तावेज़ भी डिजिटल रूप से अपडेट कर सकेंगे और एक ही ऐप में ऐसे परिवार के सदस्यों को भी जोड़ सकेंगे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि यह कदम आधार के सुरक्षित और आसान उपयोग को और मजबूत करेगा।


एप का परीक्षण
प्राधिकरण एक नए मोबाइल एप का भी परीक्षण कर रहा है, जिसमें एप-टू-एप आधार सत्यापन संभव होगा। इस तकनीक में हर बार केंद्रीय आधार डेटाबेस से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ऐप एयरपोर्ट से लेकर उन दुकानों तक उपयोगी होगी, जहां उम्र की पुष्टि जरूरी होती है।

प्राधिकरण के अनुसार, अक्सर होटल, इवेंट ऑर्गनाइज़र और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आधार सत्यापन में दिक्कत होती है, क्योंकि कभी-कभी सर्वर डाउन होने से प्रक्रिया रुक जाती है। नई व्यवस्था में ऐसी बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें एक विशेष डिजिटल लिंक दिया जाएगा, जिसके जरिए वे अपने सिस्टम में ही आधार सत्यापन कर सकेंगे।

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